नई दिल्ली: अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ़ करते हुए तमाम याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया। इससे याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया था। बता दें कि इस योजना का समर्थन के साथ साथ विरोध भी हो रहा है।
ताजा जानकारी के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। बता दें कि अबतक भारतीय सेना के लगभग 19,000 अग्निवीरों ने जनवरी 2023 से पूरे भारत में लगभग 40 केंद्रों पर प्रशिक्षण शुरू किया। जबकि दूसरे बैच के 21,000 अग्निवीर मार्च 2023 में प्रशिक्षण शुरू करेंगे। अग्निवीरों में से 25% अग्निवीरों को चार साल के कार्यकाल के अंत में भारतीय सेना द्वारा बनाए रखा जाएगा।
Delhi High Court dismisses petitions challenging the Agnipath scheme for the recruitment of Agniveers in the armed forces pic.twitter.com/CJaZ9NOfPy
— ANI (@ANI) February 27, 2023
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देश में कई लोगों का मानना है कि यह योजना युवाओं और देश के हित में नहीं है। वहीं कई लोगों का मानना है कि यह योजना काफी अच्छी है। इससे युवाओं को रोजगार के साथ साथ एक नई दिशा मिलेगी और एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई।