पालघर (महाराष्ट्र). जेल में बंद टेलीविजन अभिनेता शीजान खान की पैरवी कर रहे एक वकील ने अभिनेत्री तुनिषा शर्मा की मौत (Tunisha Sharma Suicide) के मामले में सोमवार को एक स्थानीय अदालत में अपने मुवक्किल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप का विरोध किया और खान को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया। खान (28) की ओर से पेश वकील शरद राय ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएम देशपांडे के समक्ष दलीलें पेश की।
दिसंबर में गिरफ्तार किए गए खान को अभी तक अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। राय ने अदालत में कहा कि पुलिस ने खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया है जो इस मामले में लागू नहीं होती।
इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर दस साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि मामले में जांच पूरी हो गयी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है तो आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए। मामले में वकील संजय मोरे विशेष लोक अभियोजक हैं जबकि वकील तरुण शर्मा तुनिषा शर्मा के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
मोरे तथा तरुण शर्मा के अनुरोध पर न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख तय की जब वे अपनी दलीलें पेश करेंगे। मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस ने 16 फरवरी को खान के खिलाफ 500 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था। ऐसा आरोप है कि खान और तुनिषा शर्मा (21) के बीच प्रेम संबंध थे लेकिन खान ने सह-अभिनेत्री से नाता तोड़ लिया था।
तुनिषा शर्मा ने जिले में वालिव के समीप एक टेलीविजन धारावाहिक के सेट पर 24 दिसंबर 2022 को कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अभिनेत्री की मां की शिकायत पर खान को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। खान अभी न्यायिक हिरासत में है।